दुर्ग: 1 अक्टूबर से सभी बाजार और दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. पिछले 11 दिनों से जारी लॉकडाउन में जिला कलेक्टर ने शर्तों के साथ छूट दी है. इसके तहत जिले के सभी बाजार सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी. रात 8 बजे के बाद दुकानों और बाजारों के खुलने पर पाबंदी रहेगी. इसके साथ ही सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय भी अपने समय पर संचालित होंगी. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जानकारी दी है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 20 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था. इसके बाद इसमें संशोधन करते हुए 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था. बुधवार को टोटल लॉकडाउन का अंतिम दिन है. इसे देखते हुए कलेक्टर ने अनलॉक का आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. पहले की तरह किसी भी प्रकार की जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंद रहेगा.
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