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दुर्ग: जिला उपभोक्ता फोरम ने दो बिल्डरों पर लगाया हर्जाना, ऐसा है मामला - District Consumer Forum compensation on two builders

दुर्ग में जिला उपभोक्ता फोरम ने दो बिल्डरों को उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में हर्जाना देने के लिए आदेश जारी किया है. बिल्डरों के खिलाफ बुकिंग की राशि लेकर मकान में कब्जा न देने का मामला दर्ज किया गया है.

Damages imposed on two builders
दो बिल्डरों पर लगाया हर्जाना

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Published : Jan 14, 2020, 11:48 AM IST

Updated : Jan 14, 2020, 3:42 PM IST

दुर्ग: जिले के उपभोक्ता फोरम में फ्लैट की बुकिंग राशि वसूलने के बावजूद फ्लैट बनाकर नहीं दिए जाने के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. उपभोक्ता फोरम ने रजत डेवलपर्स और लैंडमार्क एसोसिएट्स बिल्डर्स के खिलाफ आदेश जारी किया है. फोरम ने बिल्डर्स को एक महीने के भीतर बुकिंग के लिए वसूल की गई राशि को ब्याज सहित वापस करने का आदेश जारी किया है.

दो बिल्डरों पर लगाया हर्जाना

बुकिंग राशि लेने के बाद नहीं बना मकान
रजत डेवलपर्स के संचालक अंजय सुराना के खिलाफ भिलाई सुंदर नगर के निवासी विजय नागवार ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया है. जिसमें रजत डेवलपर्स ने शांति नगर भिलाई में स्थित अपने प्रोजेक्ट रजत हाइट का नक्शा दिखाकर फ्लैट की बुकिंग की थी. बुकिंग राशि 3 लाख रुपए लेकर 18 महीने के भीतर सर्वसुविधायुक्त फ्लैट बना कर देने का वादा किया था, लेकिन बुकिंग की राशि लेने के बाद एग्रीमेंट नहीं किया गया. वहीं अन्य मामले में लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक सुभाष कुशवाहा के खिलाफ जामगांव एम, तहसील पाटन निवासी सरोज वर्मा ने मामला दर्ज किया है, जिसमें लैंडमार्क एसोसिएट्स के संचालक ने आनंद विहार फेस वन बोरसी दुर्ग स्थित अपने प्रोजेक्ट में 4 बीएचके फ्लैट के लिए 20 अक्टूबर 2015 को बुकिंग राशि ली थी, बावजूद इसके मकान बनाकर नहीं दिया गया.

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बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना
दोनों मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों बिल्डर्स के खिलाफ आदेश जारी किया है. फोरम ने रजत डेवलपर्स के संचालक अंजय सुराना पर जुर्माना लगाते हुए बुकिंग की राशि 3 लाख रुपए सहित मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपए और वाद व्यय की राशि 1 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. वहीं लैंडमार्क डेवलपर्स के संचालक सुभाष कुशवाहा को बुकिंग की राशि 2 लाख 1 हजार रुपए के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रुपए और वाद व्यय के लिए 1 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है.

Last Updated : Jan 14, 2020, 3:42 PM IST

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