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दुर्ग: मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास - rape ka aaropi

दुर्ग के जामुल थाने क्षेत्र में न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने मासूम बच्ची से रेप किया था.

दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

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Published : Sep 20, 2019, 8:08 AM IST

Updated : Sep 20, 2019, 10:00 AM IST

दुर्ग: जामुल थाने क्षेत्र में सालभर पहले एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने बीते गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

घटना 12 जनवरी 2018 की है, जब मासूम शाम को लगभग 4:30 के करीब अपने पड़ोसी के घर में खेलने गई थी, जहां आरोपी नवीन ठाकुर आया. इसी बीच घर में सूनेपन का फायदा उठाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया.

घटना के कुछ समय बाद मासूम रोते हुए अपने घर पहुंची और मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़खानी समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया. प्रकरण में न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने बीते गुरुवार को नवीन को मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Last Updated : Sep 20, 2019, 10:00 AM IST

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