दुर्ग : RTI को लेकर शुक्रवार को कार्यशाला हुई. कार्यशाला में सूचना विभाग के अधिकारियों ने कहा कि '' सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी को तैयार नहीं करनी है. कार्यशाला में कहा गया कि कार्यालय में इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उसे ही उपलब्ध कराना है। सूचना के अधिकार की बारीकियों का जितना अध्ययन करेंगे, उससे आवेदकों को सही,संतोषप्रद और परफेक्ट जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक (Cash is no longer necessary for RTI) होगी.''
अब RTI के लिए नहीं होगी कैश की जरुरत - राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल
सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत आवेदकों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. आवेदक सूचना के अधिकार अंतर्गत जिस जानकारी को प्राप्त करने चाहते है. उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी मिलेगा.यह जानकारी दुर्ग पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य सूचना विभाग के आला अफसरों ने दी.Cash is no longer necessary for RTI
सूचना के अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का अधिकारियों ने समाधान किया. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एमके.राऊत ने कार्यशाला में उपस्थित आरटीआई से संबंधित जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों से कही.
कार्यशाला में प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी और धन्वेंद्र जायसवाल ने भी किया. सूचना आयोग के संयुक्त संचालक धनंजय राठौर ने कार्यशाला में विस्तार से अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया. इस दौरान आयोग के सचिव आनंद मसीह भी उपस्थित रहे. दुर्ग जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि ''इस कार्यशाला से अधिकारियों को लाभ मिलेगा। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने मन में उठ रहे सवालों को पूछा जिसका अफसरों ने समाधान किया.''