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दुर्ग: सीमेंट कंपनी को नगर निगम का नोटिस, 30 में संपत्ति कर जमा करने के निर्देश - जेपी सिमेंट प्रबंधन

भिलाई नगर निगम ने जेपी सीमेंट को गलत रिपोर्ट देने और घोषित संपत्ति कर नहीं जमा करने पर नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में निगम ने प्रबंधन को 30 दिनों के भीतर कर जमा करने के निर्देश दिए हैं.

दुर्ग: सीमेंट कंपनी को नगर निगम का नोटिस, 30 में संपत्ति कर जमा करने के निर्देश

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Published : Sep 27, 2019, 2:49 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 4:03 PM IST

दुर्ग:नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने संपत्ति कर जमा नहीं करने पर जेपी सीमेंट प्रबंधन को नोटिस भेजा है. नोटिस में 30 दिनों के भीतर 3 करोड़ रुपए का कर जमा करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित तिथि में राशि जमा नहीं करने पर एकतरफा वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग: सीमेंट कंपनी को नगर निगम का नोटिस, 30 में संपत्ति कर जमा करने के निर्देश

जांच में गलत पाई गई घोषित आय

जेपी सीमेंट प्रबंधन ने 2016 से 2019 के लिये जो रिपोर्ट दी थी वो गलत और आधी अधूरी पाई गई है. निगम ने जब जेपी सीमेंट के संबंधित भवनों और भूमि के उपलब्ध विवरणों के आधार पर परीक्षण किया, तो पाया कि निर्धारित संपत्ति कर की व्यावसायिक जोन के अनुसार गणना ही नहीं की गई है. जितना कर जमा करना था, उतना कर प्रबंधन ने नहीं जमा किया है.

30 दिन के भीतर कर जमा करने के निर्देश

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 अधीन और छग. नगर पालिका नियम 1997 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जेपी सीमेंट की रिपोर्ट झूठी पाए जाने पर और वास्तविक देय राशि कम जमा किए जाने के कारण निगम ने पुनर्गणना की थी, जिसमें संपत्ति कर के देय राशि में लगभग 38 लाख का अंतर मिला. इस अंतर की राशि का 5 गुना पेनाल्टी तय करने के बाद 3 करोड़ 45 लाख रुपए की कुल पेनाल्टी जेपी सीमेंट को भरने के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated : Sep 27, 2019, 4:03 PM IST

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