दुर्ग: जिले में गुरुवार से लॉकडाउन लागू किया गया है. शहरी इलाकों समेत 17 गांवों में भी लॉकडाउन को लागू किया गया है. प्रशासन ने पहले यहां नियमों को सख्त रखा था, लेकिन दूध के व्यवसाय को राहत देने के लिए कलेक्टर ने लॉकडाउन के लिए बनाए गए नियमों में आंशिक संशोधन किया है.
संशोधन के तहत घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से सुबह 9ः30 बजे तक दूध बांटने की अनुमति दी गई थी, जिसे संशोधित कर शाम 5 बजे से 6 बजे तक और न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से सुबह 9ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
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प्रशासन की मानें तो पूर्ण लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से ज्यादा सख्त होगा. नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी. दोपहर 12 बजे तक सब्जी, फल, चिकन, मटन की दुकान खुल सकेंगी. किराना दुकान और हाईवे के ढाबे बंद रखने के आदेश हैं. मेडिकल दुकानों को शाम 5 बजे के तक ही खोलने के आदेश दिए गए हैं. वहीं पेट्रोल पंप को छूट दी गई थी, लेकिन अब पेट्रोल पंप/डीजल पंप और एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियों की अनुमति सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेगी.
बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सका है. गुरुवार को प्रदेश में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. एक दिन में 371 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, तो वहीं 5 लोगों की वायरस से मौत हो गई है. इसमें एक BSF का जवान शामिल है, जो दुर्ग जिले में पदस्थ था.