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दो चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश - कुर्क करने का आदेश

दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने दो चिटफंड कम्पनियों की सम्पति को कुर्क करने का आदेश दिया है.

प्रशासन ने दो चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

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Published : Nov 9, 2019, 1:06 PM IST

Updated : Nov 9, 2019, 1:28 PM IST

दुर्ग: जिला प्रशासन ने दो चिटफंड कम्पनियों की सम्पति को कुर्क करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड और संस्कारधानी इन्फ्रा हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने भोले-भाले लोगों की गाढ़ी कमाई को दोगुना करने का झांसा दिया था और उनकी सैलरी ले ली थी.

प्रशासन ने दो चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

आरोपी कम्पनियों के संचालकों ने लोक लुभावनी योजनाओं का हवाला देकर निवेशकों से बड़ी मात्र में राशि लेकर उनके साथ धोखाधडी किया था. जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने छग निक्षेपको के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत संस्थाओं के संचालकों की सम्पति कुर्क किए जाने का आदेश जारी किए है.

जिला प्रशासन ने दिया सम्पति को कुर्क करने का आदेश
बता दें कि जिला प्रशासन ने पुणे के साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के संचालक बाला साहब भापकर और भिलाई नेहरू नगर के संस्कारधानी इन्फ्रा हाऊसिंग लिमिटेड के संचालक अहमद और शाहनवाज हुसैन की सम्पति को कुर्क करने का आदेश दिया है.

7 प्रकरणों में मिली शिकायत
मामले में कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि 'जिले में वर्तमान में 11 प्रकरणों पर इनिशियल आर्डर हुआ है, जिसमें 2 प्रकरणों में सम्पति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है. वहीं इसके अतिरिक्त लगभग 7 प्रकरणों की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायतों के आधार पर सभी चिटफंड संचालकों की सम्पति की जांच पुलिस कर रही है. इसके बाद ही आगे निवेशकों के हित में पक्ष दिया जाएगा'.

Last Updated : Nov 9, 2019, 1:28 PM IST

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