दुर्ग: जिला परिवहन विभाग शहर में कार में ब्लैक फिल्म लगाकर सड़कों पर दौड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है. परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकार अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि लगातार शिकायत मिली रही है कि शहर की सड़कों पर ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चालक चल रहे हैं.
दुर्ग में कार में ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर होगी कार्रवाई ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है. कार डेकोरेटर्स भी ब्लैक फिल्म लगाते पाए जाने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर विभाग अब सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहनों के पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म पर लगाया है प्रतिबंध
सप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चार पहिया वाहनों के सीसे ब्लैक फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाए हैं. बावजूद इसके कार डेकोरेटर्स बेधड़क वाहनों पर काला फिल्म लगा रहे हैं. जो नियम के विरुद्ध है. मोटर यान अधिनियम 1989 के नियम के तहत चार पहिया वाहनों के डोर ग्लास और रियर ग्लास में ब्लैक फिल्म लगाना मान्य नहीं है. जिसे लेकर परिवहन विभाग सख्ती से कार्रवाई के लिए उड़नदस्ता को निर्देश दिया है. ब्लैक फिल्म लगाकर सड़कों पर दौड़ते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.
आपको बता दें कि ब्लैक फिल्म पर यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई करती है. इसके बावजूद सड़कों पर ब्लैक फिल्म लगाने पर अंकुश नहीं लग रहा है. ब्लैक फिल्म अधिकांश चार पहिया वाहनों राजनीतिक से जुड़े या फिर शासकीय, पुलिस के वाहनों में लगाकर नियमो का उल्लंघन जिले में किया जा रहा है.