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भिलाई में सिंपलेक्स कॉस्टिंग की डायरेक्टर से 87 करोड़ की ठगी, 13 के खिलाफ FIR दर्ज

भिलाई में हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है. यह सिंपलेक्स कॉस्टिंग कंपनी की डायरेक्टर ने पुलिस में 87 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कोलकाता की एक बड़ी कंपनी के 13 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है.

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भिलाई में सिंपलेक्स कॉस्टिंग की डायरेक्टर से 87 करोड़ की ठगी

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Published : May 30, 2021, 6:02 PM IST

Updated : May 30, 2021, 6:33 PM IST

दुर्ग: उद्योग नगरी भिलाई में एक हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है. शहर की 50 साल पुरानी सिंपलेक्स कॉस्टिंग कंपनी (simplex casting company) की डायरेक्टर ने सुपेला थाने (supela police station) में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में 87 लाख की ठगी करने की बात कही गई है. पुलिस ने कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह की शिकायत पर कोलकाता की एक बड़ी कंपनी के 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है.

भिलाई में सिंपलेक्स कॉस्टिंग की डायरेक्टर से 87 करोड़ की ठगी, 13 के खिलाफ FIR दर्ज

पूरा नहीं किया भुगतान

बताया जा रहा है कि आरोपी एक समय सिंपलेक्स कंपनी के कस्टमर हुआ करते थे. सभी आरोपी सिंपलेक्स की उरला स्थित एक यूनिट को खरीदने के लिए तैयार हुए. जितनी रकम तय की गई थी उससे कम देकर यूनिट का मालिकाना हक ले लिया और बचे पैसे नहीं दिए. जबकि जितने में बात हुई थी वो रकम सिंपलेक्स की डायरेक्टर संगीता केतन शाह को मिली ही नहीं.

3 हजार से अधिक शब्दों में FIR

हाई प्रोफाइल ठगी का मामला इतना बड़ा है कि एफआईआर की कॉपी में डिटेल भी लंबा चौड़ा है. पुलिस ने 3 हजार से अधिक शब्दों में FIR की कॉपी लिखी है. एफआईआर में सिंपलेक्स की उरला यूनिट प्रबंधन से 87.5 करोड़ में सौदा किया. इसके लिए एग्रीमेंट भी हुआ था. कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा पैसा देना था. एफआईआर के मुताबिक 62 करोड़ देने के बाद संबंधित लोगों ने बातचीत करना ही बंद कर दिया. सिंपलेक्स प्रबंधन से कोई संपर्क ही नहीं रखा.

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कोलकाता के 13 लोगों पर FIR दर्ज

सुपेला पुलिस ने कोलकाता के टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सरोज कुमार पोद्दार, अक्षय पोद्दार, अमल चंद्र चक्रवर्ती, उत्सव पारेख, सुनील मित्रा, कीर्तिकेयन देवरायपुरम रामास्वामी, दामोदर हजारीमल केला, अशोक कुमार विजय, इंद्रजीत मुखर्जी, वीरेंद्र सिन्हा, मृदुला झुनझुनवाला, आशीष कुमार गुप्ता और रुषा मित्रा के खिलाफ 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज किया है. दुर्ग एडीशन एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 30, 2021, 6:33 PM IST

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