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धमतरी कलेक्टर ने जरुरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए नया आदेश जारी किया - धमतरी में लॉकडाउन

धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जरुरी सामानों की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक अब जरुरी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी.

dhamtari collector issued new order for home delivery of goods
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य

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Published : Apr 27, 2021, 10:43 PM IST

धमतरी: कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले में आगामी 5 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन का आदेश जारी किया है. आम जनता की सुविधाओं को देखते हुए जरूरी सामानों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया था. जिस वजह से लोग लगातार लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे. जिसे देखते हुए पहले दी गई सुविधाओं को हटा दिया गया है. जिला प्रशासन ने अब नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत जरुरी सामानों की होम डिलिवरी की जाएगी.

कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

दरअसल पहले जारी आदेश में सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानों को सुबह 8 से 10 बजे तक खोले जाने की सुविधा दी गई थी. जो यथावत् रहेगी. लेकिन अब दुकानदार किसी भी व्यक्ति या ग्राहक को अपनी दुकान के सामने खड़ा कर सामान नहीं बेच सकेंगे. इस आदेश के तहत दुकानदार सामानों की होम डिलीवरी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच कर सकेंगे. दुकानदार होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को पास जारी कर सकते हैं. यदि आदेश का उल्लंघन करते कोई पाया गया तो दुकान संचालकों पर 2 हजार रुपये जुर्माना और 48 घंटे के लिए दुकान सीलबंद की जाएगी.

सब्जी और दूध की होगी होम डिलीवरी

इधर सब्जी, फल को हाथ से खींचने वाले ठेले, वाहनों में घूम-घूमकर कर बेच सकते हैं. मीट, चिकन, मछली की होम डिलीवरी की जा सकेगी. होम डिलीवरी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक की जा सकेगी. इसी तरह दूध काउंटर सुबह 6 से 10 बजे तक खुले रहेंगे. लेकिन दुकान से दूध बेचने की अनुमति नहीं है. दूध बेचने वाले साइकिल, बाइक या अन्य वाहनों में घूमकर सुबह 8 से 10 बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकेंगे.

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ATM से निकाल सकेंगे पैसे

इसी तरह बैंकों में केवल ऐसे ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे जो न्यूनतम 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि जमा या निकासी करना चाहते हैं. 1 लाख रुपये से कम की निकासी की स्थिति में ग्राहक ATM से राशि निकालने के निर्देश दिए गए हैं. ATM में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया गया है.

बंद रहेंगे होटल और ढाबे

इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने संबंधी सभी गोदाम रात 10 से बजे से सुबह 6 बजे के बीच खोले जा सकते हैं. गोदामों में सामान चिल्हर दुकानों तक सुबह 6 से 10 बजे के बीच पूर्ति या रिफिलिंग कर सकेंगे. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या पके हुए खाद्य पदार्थ को बेचने और उसकी होम डिलीवरी पर रोक रहेगी.

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