दंतेवाड़ा: अब बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों और हेल्परों को 24 घंटे के अन्दर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराकर देना होगा. प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेज को लेकर ये फैसला किया गया है. दंतेवाड़ा अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर बड़े बचेली प्रकाश भारद्वाज के आदेशनुसार संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है.
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दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों की बचेली और किरन्दुल वापसी होने पर तत्काल 24 घंटे के अन्दर एंटीजन टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोविड कन्ट्रोल रूम सहित एसडीएम बड़े बचेली को उपलब्ध कराना होगा.
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निर्देश नहीं मानने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
इस निर्देश को नहीं मानने वाले के खिलाफ एपिडमिक अधिनियम 1897 एवं 144 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. संबंधित वाहन चालक और हेल्पर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 03 माह के लिए गाड़ी जब्त की जाएगी. इसके लिए ड्राइवर और हेल्पर ही जिम्मेदार होंगे.