बिलासपुर :जेल में बंद बंदियों के अर्जित राशि से पीड़ित को भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट ने तीन माह में मसौदे को पूरा करने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि बंदियों को जेल के अंदर काम करने पर उन्हें रोजी भुगतान किया जाता है. इस भुगतान की राशि में से कुछ हिस्सा पीड़ित को दिया जाता है. जेल में बंद बंदियों की अर्जित मजदूरी में पचास परसेंट रकम पीड़ित या उसके परिवार को देने का प्रावधान है. ऐसे ही एक मामले में ये राशि जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने शासन को कोर्ट के निर्णय के 3 माह के अंदर मसौदा नियम को अंतिम रूप देकर राशि देने का आदेश दिया है.
भुगतान नहीं होने पर फिर से याचिका लगाने की दी छूट : डिवीजन बेंच ने 3 माह में ऐसा नहीं होने पर याचिकाकर्ता को फिर से एक बार जनहित याचिका कोर्ट में लाने की छूट भी दी है. मामले में 3 माह में मसौदे को अंतिम रूप देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं. संजय साहू ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है. इसमें पीड़ित के परिजनों को जमा हुई राशि वितरित करने का आदेश देने का अनुरोध किया है.