गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में मंगलवार से थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसके लिए कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही अगर कोई भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते पाया गया तो उस पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना की कार्रवाई के साथ एक महीने तक दुकान को सील किया जा सकता है.
करीब दो महीने से ज्यादा समय के लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके तहत अब लोगों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही कुछ दुकानों को छोड़कर करीब सभी दुकानों को कोरोना गाइडलाइन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.