बिलासपुर:बिलासपुर मदनवाड़ा मामले में इंक्वायरी कमीशन के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को चुनौती देते हुए निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता (Suspended IPS Mukesh Gupta) ने इंक्वायरी कमीशन के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. मामले में आज फैसला आया है. मामले में मुकेश गुप्ता को राहत नहीं मिली है.
सोमवार को आया फैसला:दरअसल, मदनवाड़ा मामले में इंक्वायरी कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट की फाइंडिंग को चुनौती देते हुए निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक आवेदन पेश किया था. मामले में मुकेश गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और एडवोकेट विवेक शर्मा ने पैरवी की थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने और अंतरिम राहत देने के आवेदन के फैसले को सुरक्षित रख लिया था. मामले में सोमवार को फैसला आया है.