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निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख - High Court Judge Justice Vyas

निलंबित IPS जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीपी सिंह ने खुद पर हुई FIR खारिज करने याचिका लगाई है. कोर्ट ने 8 दिसंबर (8 December) को जवाब पेश करने कहा है.

Chhattisgarh suspended ips gp singh
छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह

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Published : Nov 25, 2021, 5:20 PM IST

बिलासपुर: निलंबित IPS जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के मामले में आज छत्तीसगढ़हाईकोर्ट (High Court)में सुनवाई हुई. दरअसल, उन्होंने अपने ऊपर हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिका दायर की थी. कोर्ट में सुनवाई के बाद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के वकील ने समय मांगा. जिसमे कोर्ट ने 8 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई 8 दिसंबर (8 December) को होगी.

सरकार पर फंसाने का गंभीर आरोप

चर्चित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह (IPS GP Singh) ने अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर (writ petition filed) कर दी है. 90 पन्नों की इस याचिका में जीपी सिंह ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई (independent agency CBI) से जांच कराए जाने की मांग की है. उन्होंने सरकार पर उन्हें फंसाने का गंभीर आरोप भी लगाया है. जीपी सिंह ने याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य के पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है. हाईकोर्ट के सीनियर वकील किशोर भादुड़ी के जरिए यह याचिका दायर की गई है. रोस्टर के अनुसार हाईकोर्ट जज जस्टिस व्यास (High Court Judge Justice Vyas) की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.

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10 ठिकानों पर हुई थी छापे की कार्रवाई

1 जुलाई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के कई ठिकानों पर छापा मारा था. एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी. शिकायत के बाद सिंह के सरकारी आवास समेत लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई. 68 घंटे चले मैराथन छापेमार कार्रवाई में एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले.

1994 बैच के ऑफिसर हैं जीपी सिंह

छापे के बाद उन्हें राज्य सरकार ने पद से निलंबित कर दिया था. वहीं बाद में उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया. राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद से ही जीपी सिंह फरार चल रहे हैं. इसी बीच अब आईपीएस जीपी सिंह ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है. रिट याचिका दायर करते हुए आईपीएस ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है. मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य के पुलिस की जांच पर भी रोक लगाने की मांग की है. एडीजी जीपी सिंह, भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं. वर्तमान में वह राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सिंह एसीबी (ACB)के प्रमुख भी रहे थे. राज्य सरकार ने उन्हें पिछले वर्ष जून माह में हटा दिया था.

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