बिलासपुर: भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी और IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जीपी सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार पर जीपी सिंह के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र का आरोप लगाया था. लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है
कोर्ट ने दलील को किया खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में मामले पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि, EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. कोर्ट यह बताया गया था कि जीपी सिंह को अपने आय-व्यय का ब्यौरा देने के लिए जेल से बाहर आना पड़ेगा. तभी वे पूरा सही और साक्ष्य के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकेंगे. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए थे.
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा
भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह की हुई है गिरफ्तारी
जीपी सिंह भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार हुए थे.निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया है, कि पुलिस रिमांड में पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है. अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने मौका दिया जाना चाहिए. जिसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है. मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अब जीपी सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा
suspended IPS GP Singh on police remand: जीपी सिंह को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड, पेशी के दौरान बोले जीपी मुझे फंसाया गया
बता दें, EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया. जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश थी. याचिका में कहा गया है, कि EOW की जांच पूरी हो गई है.