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सियाराम साहू की याचिका पर 7 मई तक के लिए सुनवाई टली

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू की याचिका पर 7 मई तक के लिए सुनवाई टल गई है. सियाराम साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से हटाये जाने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में याचिका दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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Published : Apr 29, 2021, 5:56 PM IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ,Chhattisgarh High Court
सियाराम साहू की याचिका पर 7 मई तक के लिए सुनवाई टली

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू की याचिका पर 7 मई तक के लिए सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते फैसले को सुरक्षित रख लिया था. जिसपर सियाराम साहू ने एक याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने स्टेनोग्राफर के न होने की बात कहते हुए मामले में सुनवाई बढ़ा दी है.

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति का मामला

सियाराम साहू की जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई थी. सियाराम साहू की नियुक्ति बतौर अध्यक्ष 3 साल के लिए भाजपा की सरकार में हुई थी, लेकिन राज्य में भूपेश सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें पिछले साल इस पद से हटा दिया गया. राज्य सरकार के इस फैसले को सियाराम ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में सियाराम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार पर द्वेषपूर्वक उन्हें पद से हटाने का आरोप लगाया है. उन्होंने सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है. याचिका पर चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला पिछले साल सुरक्षित रख लिया था.

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मामले में सुनवाई टली

गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सियाराम के वकील ने कोर्ट से कहा कि, जब तक याचिका पर फैसला जारी नहीं होता है. तब तक के लिए उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए. जिसपर जज पी सेम कोशी ने स्टेनोग्राफर के न होने की बात कहते हुए मामले की सुनवाई बढ़ा दी है.

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