बिलासपुर: मंगलवार को संतकुमार नेताम की ओर से उनके वकील संदीप दुबे और सुदीप श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में 2 अलग-अलग कैविएट याचिका दायर की है. याचिका में नेताम के वकील ने कहा है कि यदि जिला निर्वाचन अधिकारी पेंड्रा के द्वारा 17 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल करते हैं, तो संत कुमार नेताम को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए.
उन्होंने कहा कि क्योंकि नेताम ही वो व्यक्ति हैं, जिनकी शिकायत पर अमित जोगी की जाती प्रमाण पत्र को निरस्त और ऋचा जोगी की जाति प्रमाण को निलंबित किया गया है. 17 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी पेंड्रा ने दोनो के चुनाव नामांकन को निरस्त कर दिया था. जिसके बाद दोनों ही महवाही के चुनाव से बाहर हो गए. संत कुमार नेताम की शिकायत पर जिला स्तरीय छानबीन समिति पेंड्रा ने अमित जोगी को उनके जाति मामले में सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया गया था. लेकिन अमित जोगी की ओर से तीनों बार कोरोना वायरस का हवाला देते हुए जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी. कुछ दिनों बाद ही अमित जोगी ने छानबीन समिति की ओर से जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी.