बिलासपुर: ऋचा जोगी के जाति मामले पर अब सुनवाई जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, पूरे मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी.
बता दें कि ऋचा जोगी ने अपनी याचिका में जाति संबंधी अधिनियम के संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसके अलावा मरवाही चुनाव के दौरान अपने जाति प्रमाण पत्र के निलंबन को भी चुनौती दी है.
गौरतलब है कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र का निलंबन संत कुमार नेताम की शिकायत पर हुआ था. पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की ओर से की जा रही है.
ऋचा जोगी जाति मामले में दिया गया एक हफ्ते का समय
क्या है पूरा मामला ?
- ऋचा जोगी जाति प्रमाणपत्र प्रकरण में शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम की तरफ से कैवियट फाइल की गई थी.
- इस मामले में संतकुमार नेताम ने मुंगेली के जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के अध्यक्ष को भी शिकायत की थी.
- संत कुमार नेताम ने ऋचा जोगी पर गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए इसे जल्द रद्द करने की मांग की
- इस संबंध में जिलास्तरीय छानबीन समिति ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर 8 अक्टूबर तक ऋचा से जवाब मांगा था. लेकिन ऋचा की जगह उसके भाई छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित हुए.
- ऋचा जोगी को दोबारा नोटिस भेजा गया. नोटिस में उन्हें 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा था.
- ऋचा जोगी ने छानबीन समिति के समक्ष खुद उपस्थित होने के बजाय ई-मेल के जरिए अपना जवाब भेजा.
- ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधू जवाब लेकर सत्यापन समिति के सामने पेश हुए. उन्होंने मांगे गए सारे दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए.
- जिला स्तरीय छानबीन समिति ने ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया.