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दुष्कर्म पीड़ित पहुंची हाईकोर्ट, गर्भपात कराने की मांग

दुष्कर्म पीड़ित गर्भपात कराने की मांग बिलासपुर हाईकोर्ट से की है. युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की मांग की है. दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने सीएमएचओ से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. सीएमएचओ से चार जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

बिलासपुर हाईकोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट

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Published : Jun 30, 2022, 12:51 PM IST

बिलासपुर: दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती युवती गर्भपात की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई है. युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की मांग की है. दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने सीएमएचओ से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. साथ ही दुष्कर्म पीड़िता की जांच के लिए टीम गठित कर चार जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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जानें क्या है पूरा मामला:महासमुंद जिले की एक युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया. युवती के गर्भवती हो जाने पर युवक ने उसका साथ छोड़ दिया है. युवती बिन ब्याही मां नहीं बनना चाहती है. युवती ने इसलिए गर्भपात कराने के लिए चक्कर काट रही थी. जब सभी जगह उसे नियमों का हवाला दिया गया तब वह हाईकोर्ट पहुंची.

उसने बताया है कि बसना थाना क्षेत्र में रहने वाले गुणसागर पसायत ने उसे पहले धोखे से प्यार में फंसाया. इसके बाद शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. उसके भरोसे में आकर युवती ने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया. युवक उसके साथ धोखा नहीं करेगा और उससे शादी करेगा, लेकिन युवक उसके साथ धोखा कर दिया.

युवती के गर्भवती होने के बाद युवक ने छोड़ दिया:युवती के गर्भवती होने के बाद युवक उससे मिलने जुलना बंद कर दिया और युवक का साथ छोड़ने के बाद युवती परेशान हो गई. युवती पुलिस के पास गई. पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर 23 मई को आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया. इधर, दुष्कर्म से पीड़िता अपना अबॉर्शन कराने के लिए भटकती रही. गर्भपात कराने के लिए वह जहां भी गई. वहां, नियमों की बात कहते हुए गर्भपात करने से इंकार कर दिया गया.


कोर्ट ने सीएमएचओ को दिए आदेश: याचिकाकर्ता युवती ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह बिन ब्याही मां बनना नहीं चाहती. इसलिए गर्भपात कराना चाहती है. याचिका में कानूनी तर्कों के साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है. युवती का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि गर्भपात के पहले गर्भ की डॉक्टर जांच करेंगे. जांच रिपोर्ट 4 जुलाई तक पेश करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. युवती को 30 जून को महासमुंद के सीएमएचओ के पास जाने को कहा है.

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