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बिलासपुर: कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना - याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

रावघाट से दल्ली राजहरा के बीच होने वाली सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

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Published : Sep 15, 2020, 2:32 PM IST

बिलासपुर:रावघाट से दल्ली राजहरा के बीच होने वाले सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने इस सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पवार कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को सड़क निर्माण का काम सौंपा था. लेकिन पवार कंस्ट्रक्शन को मिले इस टेंडर के खिलाफ गणपति कंस्ट्रक्शन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पवार कंस्ट्रक्शन को टेंडर नियम के विपरीत जारी हुआ है.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 मई 2020 को पवार कंस्ट्रक्शन को मिले इस टेंडर पर रोक लगा दी थी. जब दोबारा सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में लगा तब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने के लिए आवेदन कोर्ट में पेश कर दिया. याचिका वापस लेने का कारण पूछे जाने पर याचिकाकर्ता ने टेंडर में कोई भी गड़बड़ी ना होने की बात बताई. जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना लगाते समय कहा कि याचिकाकर्ता ने बेफिजूल ही कोर्ट का समय बर्बाद किया इसलिए उन पर यह जुर्माना लगाया जाता है.

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