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बिलासपुर में ईद के जुलूस की नहीं मिली परमिशन, हाई कोर्ट ने सरकार और प्रशासन के आदेश को रखा यथावत

ईद मिलादुन्नबी (Eid Miladunnabi) के मौके पर जुलूस निकालने को लेकर लोगों ने हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने जुलूस निकालने की परमिशन देने से इंकार कर दिया.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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Published : Oct 18, 2021, 5:23 PM IST

Updated : Oct 18, 2021, 8:43 PM IST

बिलासपुर: शहर में ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर जुलूस निकालने को लेकर जिला प्रशासन ने बैन लगा दिया है. जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ आज बिलासपुर की उसकी देन कमेटी ने हाई कोर्ट में जुलूस के परमिशसन देने और जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी. याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला और राज्य शासन के आदेश को यथावत रखा

हाईकोर्ट से नहीं मिली परमिशन

पिछले दिनों प्रदेश में दो पक्षो में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके मद्देनजर जिला और राज्य सरकार ने सभी धर्मों के पर्व में जुलूस , रैली निकालने पर रोक लगा दी थी. इस मामले में बिलासपुर की उसकी देन कमेटी ने जुलूस निकालने को लेकर हाई कोर्ट में आज याचिका लगाई थी. इस मामले में जस्टिस आरसी सामंत ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेश को यथावत रखा है. कोर्ट से जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिली.

उसकी देन कमेटी के अध्यक्ष गय्यूर हुसैन ने एडवोकेट विवेक श्रीवास्तव और एडवोकेट रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका लगाई थी. जुलूस निकालने की बिलासपुर में अनुमति मांगी गई थी. लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर सोमवार को अर्जेंट याचिका लगाई थी.

Last Updated : Oct 18, 2021, 8:43 PM IST

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