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पाली तानाखार विधायक को हाईकोर्ट से नोटिस, चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाली तानाखार विधायक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. विधायक से चुनावी याचिका पर जवाब मांगा गया है.

पाली तानाखार विधायक को हाईकोर्ट से नोटिस

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Published : Aug 29, 2019, 7:32 PM IST

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चुनावी याचिका पर सुनवाई करते हुए पाली तानाखार विधायक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. विधायक से चुनावी याचिका पर जवाब मांगा गया है.

पाली तानाखार विधायक को हाईकोर्ट से नोटिस

विधानसभा चुनाव 2018 में पाली तानाखार विधानसभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस विधायक मोहित राम केरकेट्टा के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हीरा सिंह ने चुनावी याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधायक से जवाब मांगा है.

निर्वाचन आयोग को गुमराह करने का आरोप
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि विधायक ने निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में सही जानकारी नहीं दी है. आरोप है कि विधायक ने आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं देकर निर्वाचन आयोग को गुमराह किया है. विधायक पर चुनाव आयोग में झूठा शपथ पत्र दिए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव को रद करने की मांग की गई है.

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