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राज्य और केंद्र के बीच धान खरीदी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

धान खरीदी में वादा खिलाफी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है. याचिका में कहा गया कि केंद्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था. लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया.

Date extended in case of paddy purchase
धान खरीदी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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Published : Jan 23, 2021, 7:44 PM IST

बिलासपुर : धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है. इसे लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि केंद्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया. फिलहाल कोर्ट फीस जमा करने का समय देकर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

अधिवक्ता आयुष भाटिया ने पीटिशन इन पर्सन हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें केंद्र सरकार के राज्य सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के वादा करने और अब ऐसा नहीं करने की जानकारी दी है. याचिका में कहा गया कि इससे मौजूदा समय में राज्य सरकार ने जो धान खरीदी की है उसके भंडारण की समस्या हो रही है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि वो FCI को तय सीमा तक धान खरीदी करने के निर्देश दें.

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21 लाख किसानों को मिल सकेगा फायदा

याचिका में कहा गया है कि FCI के धान खरीदी करने से प्रदेश के 21 लाख किसानों को फायदा मिल सकेगा. ऐसा होने पर लाखों किसानों को राहत मिलेगी. 2020-21 के लिए धान खरीदी 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट फीस जमा करने के लिए समय देकर आगे मामला लगाने का आदेश दिया है. यह सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपीसाहू की खंडपीठ में हुई.

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