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कोरबा खदान बंदी पर हाइकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

कोरबा की चोटिया खदान में उत्खनन बंद होने पर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Bilaspur High Court hearing on public interest litigation
जनहित याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने की सुनवाई

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Published : Dec 11, 2021, 7:59 PM IST

बिलासपुर :कोरबा की चोटिया खदान (Chotia Coal Mines) में उत्खनन बंद होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अधिकतम प्रीमियम राशि का बोली पर बालको प्रबंधन को मिली थी लीज

गौरतलब है कि कोरबा जिले की चोटिया कोल माइंस से कोयला उत्खनन का कार्य बालको प्रबंधन ने कुछ वर्ष पूर्व लिया था. बालको प्रबंधन को अधिकतम प्रीमियम राशि की बोली के कारण यह लीज दी गई थी. कुछ दिन तक तो बालको प्रबंधन ने इस कोल माइंस से कोयला निकाला, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया. अब बालको प्रबंधन कोल इंडिया से कोयला खरीद रहा है.

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प्रीमियम और रॉयल्टी के लिए कोयला उत्खनन जरूरी

आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेंद्र पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि बालको चोटिया से कोयला उत्खनन करे, ताकि केंद्र और राज्य सरकार को प्रीमियम व रॉयल्टी प्राप्त हो. हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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