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हाईकोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी

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Published : Apr 3, 2021, 7:50 PM IST

कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के अफसरों और कर्मचारियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट के अफसरों और कर्मचारियों को होली के अवकाश से लौटने पर या आपात स्थिति में कहीं भी बाहर जाने से पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा.

Officers required to corona test
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर फैल रहा है. कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति निर्मित हो रही है. कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि के चलते नाइट कर्फ्यू भी कई जिलों में लगाया जा चुका है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री के अफसरों और कर्मचारियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है.

हाईकोर्ट के अफसरों और कर्मचारियों को होली के अवकाश से लौटने पर या आपात स्थिति में कहीं भी बाहर जाने से पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा. रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वे दफ्तर ज्वाइन कर सकेंगे या कहीं बाहर जा सकेंगे. हाईकोर्ट ने होली की छुट्टी से पहले मुख्यालय से बाहर जाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने को कहा है.

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कोरोना टेस्ट कराना जरूरी

इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में भी रजिस्ट्री का कोई अधिकारी-कर्मचारी किसी भी जरूरी या आकस्मिक स्थिति को छोड़कर मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा. किसी भी जरूरी और आकस्मिक स्थिति के केस में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को टेस्ट कराना होगा.

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