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भीमा मंडावी हत्याकांड की NIA ही करेगी जांच: सुप्रीम कोर्ट

भीमा मंडावी हत्याकांड में राज्य शासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 15 दिनों के भीतर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंपने का आदेश दिया है.

NIA will investigate Bhima Mandavi murder case
भीमा मंडावी हत्याकांड मामला

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Published : Mar 7, 2020, 10:09 PM IST

Updated : Mar 7, 2020, 10:17 PM IST

बिलासपुर: भीमा मंडावी हत्याकांड में राज्य शासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए कहा है कि 'भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच एनआईए ही करेगी'. साथ ही कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपे.

भीमा मंडावी हत्याकांड मामला

बता दें, केंद्र सरकार ने 2019 के भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एनआईए एक्ट की धारा 6 का हवाला देते हुए मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेशित किया था कि वे 15 दिन के अंदर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंप दें.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका पेश की थी. जिसपर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय खानविलकर की बेंच ने सुनवाई करते हुए अपना यह फैसला सुनाया है.

Last Updated : Mar 7, 2020, 10:17 PM IST

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