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झीरम कांड: NIA ने पूरे दस्तावेज पेश नहीं किए, अब 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई - NIA on Jhiram case

एनआईए (N I A) की ओर से पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हाईकोर्ट में बिलासपुर झीरम मामले की सुनवाई 7 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है. अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 7 सितम्बर को होगी.

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झीरम केस

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Published : Aug 12, 2021, 2:14 PM IST

Updated : Aug 12, 2021, 2:23 PM IST

बिलासपुर: झीरम मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 7 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है. एनआईए (N I A) ने पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिस कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी. अब इस मामले की अंतिम सुनवाई अब 7 सितम्बर को होगी. बता दें कि हाईकोर्ट में दरभा थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी गई है. इसमें एनआईए (N I A) पर राजनीतिक षड्यंत्र की जांच न करने के आरोप हैं.

पूर्व विधायक पुत्र ने दरभा थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर

गौरतलब है कि बहुचर्चित झीरम कांड में दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने जून 2020 में दरभा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था. जितेंद्र का कहना है कि एनआईए ने इस घटना में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की है. दरभा थाने में दर्ज रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एनआईए ने अपनी विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है आपराधिक अपील

इस फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील प्रस्तुत की है. इसमें कहा गया है कि एनआईए केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, जिसकी जांच हो चुकी है. ऐसे में राज्य शासन को अधिकार नहीं है कि फिर से उसी प्रकरण में अपराध दर्ज कराया जाए. इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण की जांच पर रोक लगा दी है.

जितेंद्र मुदलियार ने हाई कोर्ट में दायर की है हस्तक्षेप याचिका

इधर, इस मामले में जितेंद्र मुदलियार ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि झीरम हमला सामान्य नक्सली घटना नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है. इस मामले की आज हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई थी, लेकिन एनआईए द्वारा पेश किए गए दस्तावेज अधूरे थे, जिसकी वजह से 7 सितम्बर तक सुनवाई टाल दी गई है.

Last Updated : Aug 12, 2021, 2:23 PM IST

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