बिलासपुर:कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी संतोष सिंह ने बिलासपुर में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक की. बैठक में दोनों अफसरों ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाले नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अफवाह फैला दी गई है. कलेक्टर ने कहा कि बैठक बुलाने का मकसद फैलाए गए अफवाह को दूर करना है. बैठक में बड़ी संख्या में ट्रक एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे.
मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में थमे ट्रकों के पहिए, बिलासपुर कलेक्टर ने क्यों बुलाई बैठक ?
Changes in Hit and Run Act आने वाले नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बिलासपुर में अफवाह फैल गई. अफवाह को दूर करने के लिए ट्रक एसोसिएशन के साथ खुद कलेक्टर और एसपी ने बैठक की.New rules of Motor Vehicle Act
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Jan 1, 2024, 8:25 PM IST
अफवाह पर चक्काजाम और भारत बंद: दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब हिट एंड रन केस हुआ तो 10 साल की सजा ड्राइवर को मिलेगी. सजा के साथ साथ 7 लाख का जुर्माना भी ड्राइवर को भरना होगा. अफवाह में किसी ने ये भी कह दिया कि सजा सिर्फ ट्रक ड्राइवर को मिलेगी और हर एक्सीडेंट में ये प्रावधान लागू होगा. बैठक में कलेक्टर और एसपी ने कहा कि ये बाते बिल्कुल गलत हैं. नियम सभी पर लागू होगा वो चाहे मोटरसाइकिल चालक हो या फिर ऑटो चालक. कलेक्टर ने ट्रक के कारोबार से जुड़े लोगों को भी समझाया है कि वो बिना समझे आंदोलन और बंद नहीं करें.
नए मोटर व्हीकल एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु
- इस कानून में संशोधन सभी के लिए है केवल ट्रक या बस चालकों के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी यह नियम लागू होगा.
- हादसे की बिना सूचना दिए बिना, बिना मरीज को अस्पताल पहुंचाए भाग जाने पर हिट एंड रन केस लागू होगा. सभी मामलों में भी ऐसा होगा ये भी संभव नहीं है.
- मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन का मकसद है समय पर घायल को इलाज मिले. सड़क हादसों में कमी लाई जाए .