गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है. ऐसे में कई जिले लॉकडाउन में ढ़ील (Relaxation in lockdown ) दे रहे हैं. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. लेकिन प्रशासन अब लॉकडाउन के नियमों में बदलाव कर रहा है. ताकि स्थिति को समान्य बनाया जा सके. इससे लोगों को भी थोड़ी राहत मिल सकेगी.
आवश्यक सेवाओं का समय बढ़ा
प्रशासन ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक सेवाओं के समय में बदलाव किया है. अब आवश्यक सेवाएं सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक जारी रह सकेंगी. बता दें पहले ये सेवाएं सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही उपलब्ध होती थी. लेकिन प्रशासन ने इसे 2 घंटे बढ़ा दिया है.
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लागू रहेगा लॉकडाउन
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी (Collector Namrata Gandhi) ने 15 तारीख आदेश में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रखने के निर्देश दिए थे. लॉकडाउन आदेश के अनुसार ही जारी रहेगा. लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए आवश्यक सेवाओं के समय पर ही बदलाव किया गया है. आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की की सुविधा आगे भी जारी रहेगी. 2 बजे के बाद जिले में तमाम तरह की गतिविधियां बंद हो जायेंगी.
लॉकडाउन नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आई है. लेकिन प्रशासन इस ओर अब भी गंभीर है. प्रशासन के निर्देश हैं कि समय के बाद जो दुकानें खुली रहेंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी. 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. साथ ही दुकान को सील किया जा सकता है. इसके अलावा दुकान में अगर कोई बिना मास्क के मिलता है, तो 500 रुपए तक का अर्थदंड लिया जा सकता है. रविवार को पूर्ण लॉकडाउन भी लागू रहेगा.