गौरेला पेंड्रा मरवाही : एडीजे कोर्ट ने हत्या के दो अलग अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है. दोनों ही हत्या के मामलों में कोर्ट में पिछले 3 साल से केस चल रहा था. जिस पर सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई.एक मामले में शराबी पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के बाद उसके शव को छिपाया था. तो वहीं दूसरे मामले में जमीन हथियाने के लिए नानी की हत्या उसके ही परिजनों ने की थी.
नानी की थी हत्या : पहला मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. जहां 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी. जिसकी लाश कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में मिली थी.ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काशीपुरी रहता था.जो अक्सर ललियाबाई से पैसों की मांग करता और उसकी पुश्तैनी जमीन बेचने का दबाव बनाता. घटना के पहले भी आरोपी ने नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना बनाई थी. लेकिन वो योजना फेल हो गई.
कैसे की हत्या :घटना वाले दिनआरोपी नानी को राशन दिलाने के नाम पर अपने साथ साइकिल में लेकर गया. इसी दौरान उसने ललियाबाई को सुनसान जगह में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.लाश को छिपाने के लिए आरोपी ने रतनजोत के पौधे लाकर शव को उससे ढंक दिया.इस घटना के बाद से आरोपी भी घर से गायब था.शव मिलने के बाद पुलिस का पहला शक आरोपी अमृतलाल पर ही गया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सच उगलवाया. इस मामले मेंं फैसला सुनाते हुये एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.