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गौरेला पेंड्रा मरवाही में बहू की हत्या मामले में सास ससुर को सजा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बहू की हत्या मामले में सास ससुर को कारावास की सजा अपर सत्र कोर्ट ने सुनाई है.

पेंड्रा रोड  अपर सत्र न्यायाधीश
पेंड्रा रोड अपर सत्र न्यायाधीश

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Published : Nov 25, 2022, 12:41 PM IST

Updated : Nov 25, 2022, 12:46 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही:बहू की हत्या करने वाले सास ससुर को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा एडीजे कोर्ट ने सुनाया है. घटना 12 नवंबर 2020 की है. ढंग से कपड़े पहनने की हिदायत देने पर बहू ने सास ससुर को अपशब्द बोले थे. जिसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी ही बहू की हत्या कर दी.

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क्या था पूरा मामला: घटना 12 नवंबर 2020 को गौरेला थाना क्षेत्र के कोरजा गांव के बालधार की है, जहां रहने वाले मुनीम चौधरी और मिथिला चौधरी पति पत्नि हैं. दोनों का अपने बेटे बहू से पारिवारिक विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा था. ये परिवार एक ही आंगन और बाड़ी वाले घर में रहता है. घटना के दिन धनतेरस का त्योहार था. मुनीम चौधरी की बहू कौशल्या नहाकर ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर अपने कमरे में जा रही थी. इसी दौरान आंगन में मुनीम चौधरी ने उसको टोक दिया. ठीक ठाक कपड़ा पहनकर चला करो. कौशल्या ने पलट कर जवाब दिया कि मैं कैसे भी कपड़ा पहनूं, मुझे मत बोला करो. कौशल्या ने यह तक कह दिया कि मै तेरे सीने में पैर रखकर चलूंगी.

बहू की बातें सुनकर गुस्साए मुनीम चौधरी ने बाड़ी में रखे लकड़ी से बहू को मारा. मुनीम की पत्नि मिथिला ने बहू को पकड़ कर रखा और ससुर ने पिटाई की. जिसके बाद बहू कौशल्या की मौत हो गयी. इन दोनों ने बहू को बरामदे में रख दिया और बिजली के करंट से मौत होना बताया. लेकिन पुलिस की पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर में चोट के निशान गवाह थे. आसपास खून के बिखराव से हत्या का खुलासा हुआ. जिसके बाद गौरेला पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुये आरोपी मुनीम चौधरी को 13 नवंबर और मिथिला चौधरी को 20 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था.

अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा: अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपी मुनीम चौधरी और मिथिला चौधरी को भादवि की धारा 302, 201, 34 के तहत दस दस साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 500- 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Last Updated : Nov 25, 2022, 12:46 PM IST

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