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Youth murdered in Bilaspur : पैसे लेकर वोट नहीं देने पर युवक की हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद - Life imprisonment to murderer in Bilaspur

Life imprisonment to murderer in Bilaspur : युवक ही हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है. आरोपियों ने पंचायत चुनाव में युवक द्वारा वोट नहीं दिये जाने की आशंका पर उसकी हत्या कर दी थी.

Life imprisonment to murderer in Bilaspur
पैसे लेकर वोट नहीं देने पर युवक की हत्या

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Published : Feb 22, 2022, 2:03 PM IST

Updated : Feb 22, 2022, 3:03 PM IST

बिलासपुर :मस्तूरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को पैरा के अंदर रखकर जला दिया गया था. इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ग्राम पंचायत चुनाव में (Life imprisonment to murderer in Bilaspur) पंच प्रत्याशी से पैसे लेकर उन्हें वोट नहीं देने पर युवक की हत्या की गई थी.

ये है मामला

मस्तूरी थाना क्षेत्र के आवासपारा निवासी गुनाराम कारले (35 वर्ष) पेंटिंग का काम करता था. वह 30 दिसंबर 2020 (बुधवार) रात से गायब हो गया था. एक दिन पहले ही चुनावी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट हुई थी. मारपीट करने वाले पंच प्रत्याशी के पुत्र और उसके दोस्त थे. परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे थे. 31 दिसंबर की सुबह उसके कपड़े खून से लथपथ बरामद हुए थे. वहीं शाम को उसकी लाश को कोसमडीह गांव के पास जली हालत में बरामद हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद पंच प्रत्याशी के पुत्र मुकेश कुर्रे और उसके दोस्त छन्नू डोंगरे को गिरफ्तार किया था. दोनों ने पंच चुनाव में पैसे देने के बाद भी वोट नहीं देने के संदेह पर गुनाराम की हत्या कर दी थी. साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को पैरा में रखकर जला दिया था.

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मामले में मस्तूरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार दामक की अदालत में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 22, 2022, 3:03 PM IST

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