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GPM Crime news: गौरेला पेंड्रा मरवाही में रेप कर वीडियो बनाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर झांसा देकर बलात्कार करने और फिर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर परिजनों को दिखाने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना दो साल पहले की है. जहां गांव की ही एक नाबालिग को उसी गांव में रहने वाले एक शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया था.

GPM Crime news
पॉक्सो एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Feb 4, 2023, 10:27 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : गौरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया. मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. जहां रहने वाली एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. आरोपी ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए और इसका वीडियो भी बना लिया था. इस वीडियो को आरोपी ने नाबालिग के परिजनों को दिखाया था.जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी नाबालिग के माता पिता को दी.माता पिता ने जब आरोपी से पूछा तो उसने वीडियो डिलीट कर देने की बात कही.

पीड़िता ने बताई आपबीती :इस घटना के बाद जब माता पिता ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने कहा कि आरोपी ने कई बार उसे सामान मंगवाने के बहाने अपने घर बुलाया. उसके स्कूल जाने वाले रास्ते में वो उसके साथ अश्लील हरकत करता था. 5 जनवरी 2021 से वो लगातार कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा.इसी दौरान उसने वीडियो बना लिया और पीड़िता को दूसरी लड़कियों के साथ गलत काम करने का वीडियो भी दिखाया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से रेप के आरोपी ने की खुदकुशी

ऐसे पुलिस ने की जांच फिर कोर्ट ने सुनाई सजा :खुलासा होने के बाद 1 नवंबर को गौरेला थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध क्रमांक 405/2021 कायम किया था. पुलिस ने 3 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में अभियुक्त ने अधिवक्ता नियुक्त करने और विधिक सहायता लेने में इंकार किया था.जिसके बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीष किरण थवाईत ने शनिवार को आरोपी को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 1000 रूपये का अर्थदंड भी लगा है. अर्थदंड की अदायगी की चूक में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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