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Special: एक शिकायत ने बिगाड़ा 'खेल', जूनियर जोगी गए जेल

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Published : Sep 4, 2019, 11:30 PM IST

अमित जोगी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पेंड्रा ने व्यवहार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अमित जोगी

बिलासपुर: धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जूनियर जोगी 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पेंड्रा ने व्यवहार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

अमित जोगी को नहीं मिल रही है राहत

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के पीछे दलील दी है कि, 'प्रजातंत्र के पावन धरा पर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं जो की अपराध है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित जोगी को जमानत नहीं दी गई है.

मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने एडीजे कोर्ट में इस मामले में खुद अपना पक्ष रखा है. लगभग सवा घंटे की बहस में अमित जोगी ने अपने बचाव को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले की कई दलील रखी, जिसके बाद सरकारी वकील ने भी अमित जोगी को जमानत न देने की कोर्ट में अपील की. फैसला कोर्ट ने जोगी के खिलाफ सुनाया तो शिकायतकर्ता समीरा पैकरा ने अपनी जीत बताई और कहा कि ये लोकतंत्र और मरवाही की जनता की विजय है.

  • इन सब के बीच लगातार दो दिनों तक न्यायालय के आसपास समर्थक मौजूद थे. उन्हें उम्मीद थी कि अमित जोगी को जमानत मिल जाएगी. वहीं पूरे समय कोर्ट परिसर में JCCJ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में ही डटे रहे. वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, ऋचा जोगी भी हजारों समर्थकों के साथ मौजूद थीं.
  • बता दें कि व्यवहार न्यायालय से अमित जोगी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजे जाने के बाद मामले पर अर्जेंट हियरिंग की अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में लगाई गई थी.
  • अमित के वकील ने मांग की थी कि अमित जोगी खुद अपने मामले की बहस करेंगे, जिस पर एडीजे कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था.
  • बुधवार को अमित की बहस पूरी होने के पुलिस सुरक्षा में वापस पेंड्रारोड उप जेल भेज दिया गया, जिससे जोगी परिवार और समर्थको में मायूसी छाई रही.
  • वहीं मामले में शिकायतकर्ता समीरा पैकरा ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जमानत याचिका के खारिज किये जाने को लेकर कहा कि, 'लोकतंत्र और मरवाही की जनता की जीत हुई है मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था'

मंगलवार से बुधवार तक क्या हुआ-

  • धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अमित जोगी ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और जोगी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
  • जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सुप्रीमो अजीत जोगी ने बेटे अमित को गिरफ्तार किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, 'छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं भूपेश बघेल ने जंगल राज कायम कर रखा है'.
  • अमित जोगी की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने राजनीतिक साजिश करार दिया है. ऋचा ने कहा कि, 'राजनीतिक साजिश और बदले की भावना के तहत अमित की गिरफ्तारी की गई है'. उन्होंने कहा कि, 'प्रदेश में इन दिनों दहशत की राजनीति चल रही है'.
  • धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मरवाही सदन से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया है. इस दौरान गौरेला थाने के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी का विरोध किया.
  • इसके बाद पुलिस ने मंगलवार सुबह मरवाही सदन को चारों तरफ से घेर लिया और अमित जोगी को गिरफ्तार कर गौरेला थाने ले आई.
  • 3 फरवरी 2018 को गौरेला थाने में अमित जोगी के खिलाफ समीरा पैकरा ने एक लिखित शिकायत देकर ये बताया था कि, अमित जोगी ने चुनाव के दौरान अपने जन्म को लेकर गलत शपथ पत्र दिया था. जिस पर गौरेला पुलिस ने अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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