बिलासपुर:बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करता है तो इसे क्रूरता के बराबर माना जाएगा. फैसले में कहा गया है कि, पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करे, तो वह क्रूरता माना जाएगा. इस फैसले को कानून के जानकार न्याय दृष्टांक मान रहें हैं.
पत्नी करती थी भद्दा कमेंट
एक महिला अपने पति को भद्दा और मोटा कहकर नापसंद करती थी. इतना ही नहीं शादी के दस साल बीत जाने के बाद भी शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करती थी. परेशान पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया.
ये है पूरा मामला
दअरसल, बिलासपुर के विकास नगर में रहने वाले एन मिश्रा की शादी 25 नवंबर 2007 को हुई थी. याचिकाकर्ता की पत्नी अब ससुराल छोड़कर बेमेतरा में रहती है. एन मिश्रा ने पत्नी के अलग रहने पर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि, शादी के कुछ महीने तक साथ रहने के बाद वह अगस्त 2008 में तीज पर्व और रक्षा बंधन मनाने के लिए मायके चली गई. पत्नी मायके जाने के बाद फिर 8-9 माह बाद ससुराल लौटी. 11 जुलाई 2009 को युवक के पिता की मौत हो गई. इसके बाद भी महिला अगले महीने रक्षाबंधन और तीजा मनाने अपने भाई के साथ फिर मायके चली गई और लौट कर आई. इसके बाद साल 2010 में वह फिर से मायके चली गई और बिना बताए चार साल तक मायके में ही रही. 2008 से 2015 तक बहुत कम समय ससुराल में बिताई और पति और ससुराल वालों को बताए बिना ही साल 2011 में बेमेतरा में शिक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन कर ली. ऐसे में वह पति को घर छोड़कर बेमेतरा में रहने के लिए दबाव बना रही थी. परेशान होकर पति ने तलाक के लिए अर्जी लगाई.
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