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सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छूट के खिलाफ शिक्षाकर्मियों की याचिका खारिज

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Published : Dec 20, 2019, 7:40 AM IST

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में सरकारी कर्मचारियों को 5 साल की छूट दिए जाने और वहीं शिक्षाकर्मियों को इस छूट से वंचित रखने के मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट, बिलासपुर.
हाईकोर्ट, बिलासपुर.

बिलासपुर: सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट मिलने के खिलाफ लगाई गई शिक्षाकर्मियों की याचिका को हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है. रोशन कुमार समेत अन्य दो ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़.

जनवरी 2019 में राज्य सरकार ने 1,384 पदों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया था. इस आमंत्रण में सरकारी कर्मचारियों को 5 साल की छूट दी गई थी. लेकिन, शिक्षाकर्मियों को आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं मिली. इसे लेकर 30 से ज्यादा शिक्षाकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सरकारी कर्मचारियों को जब छूट मिल रही है तो शिक्षाकर्मी जो कि अब सरकारी कर्मचारी कहलाने लगे हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी जा रही है?

इस मामले में PSC के वकील ने कोर्ट में दलील दी की सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में शिक्षाकर्मियों की आयु सीमा पर छूट जैसा कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है. PSC के वकील की ओर से दिए गए इस दलील से सहमत होते हुए हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शिक्षाकर्मियों की याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों को यह छूट दी है कि वे अपना आवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

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