बिलासपुर: हाईकोर्ट ने भोरमदेव अभ्यारण को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कराने लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले पर संशोधित याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने छत्तीसगढ़ वाइल्डलाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
भोरमदेव अभ्यारण को टाइगर रिजर्व मामले पर वाइल्डलाइफ बोर्ड को HC का नोटिस - भोरमदेव अभ्यारण टाइगर रिजर्व
हाईकोर्ट ने भोरमदेव अभ्यारण को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ वाइल्डलाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
बता दें कि रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने संशोधन के बाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि, 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने वर्ष 2014 में भोरमदेव अभ्यारण टाइगर रिजर्व एरिया बनाने की अनुशंसा की थी. साथ ही वन संरक्षण ने अपनी सहमति भी इसको लेकर प्रदान कर दी थी. बावजूद इसके राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में भोरमदेव को टाइगर रिजर्व एरिया बनाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था.'
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने की है.