बिलासपुर : हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के आंदोलन रोकने के लिए न्यायमित्र को उपाय बताने का आदेश जारी किया है. राज्य में पुलिसकर्मियों की छुट्टी और आंदोलन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को न्यायमित्र नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट अधिवक्ता नौशिना अली को न्यायमित्र नियुक्त कर इन आंदोलनों को रोकने के विषय में जवाब मांगा था.
पुलिस आंदोलन पर न्यायमित्र से HC ने मांगा जवाब - police movement
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के आंदोलन रोके जाने के विषय में न्यायमित्र से जवाब मांगा है. जिस पर न्यायमित्र ने कोर्ट से मोहलत मांगी है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर
इस मामले में न्यायमित्र ने कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.