बिलासपुर:13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कोरबा में कार्यरत असिस्टेंट कमांडेंट के वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. कोरबा जिले के बांगो में रहने वाले बाबूलाल जो कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बांगो कोरबा में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उन्होंने वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
बता दें कि बटालियन के कमांडेंट ने आदेश जारी कर बताया कि, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण बाबूलाल को अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है. आदेश में जानकारी दी गई कि 2007 से अब तक बाबूलाल को वेतन से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसके बाद 16 जनवरी 2020 को 4 लाख 52 हजार 477 उनके वेतन से वसूल करने का आदेश जारी किया गया. इसके खिलाफ बाबूलाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
वेतन से वसूली आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक