बिलासपुरःहाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएमई द्वारा नीट एग्जाम फॉर्म में जिन छात्रों ने खुद को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं बताया था, उनके एडमिशन को रद्द किया जा रहा है. जिसपर एक याचिकाकर्ता ओम अंकित साहू का भी एडमिशन डीएमई द्वारा रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी.
डीएमई द्वारा उठाए गए इस कदम के खिलाफ अब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अंकित साहू के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है. याचिकाकर्ता ने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई राजस्थान कोटा से की है. जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता ने नीट एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान दी थी. जिसके आधार पर अब डीएमई द्वारा उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है.