बिलासपुर: 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध दायर याचिका को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने शासन से आरक्षक भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है. इस मामले में कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस केस में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज किया गया था. कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन में तब रमन सरकार के बनाए गए नियम के तहत भर्ती होनी थी. लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद भूपेश सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया. संशोधित नियमों के तहत पूर्व की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही थी. इसलिए मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया.