बिलासपुर:सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई. इस संबंध में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है. दरअसल PSC ने 2020 की सिविल जज भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल आंसर जारी किए. इसके बाद प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रमांक 12 और 99 को बाद में यह कहकर डिलीट कर दिया कि यह दोनों प्रश्न गलत हैं.
प्रश्न हटाए जाने के बाद कई अभ्यर्थियों के अंक प्रभावित हुए हैं. परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी छबिलाल साहू ने फैसले को गलत बताते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई. याचिका में कहा गया कि परीक्षा के बाद प्रश्नों को डिलीट करने से जिन अभ्यर्थियों ने इसे अटेम्प्ट किया था, उनके प्राप्तांकों में फर्क पड़ गया है. इससे इनकी मुख्य परीक्षा की संभावना भी खत्म हो गई है.