बिलासपुर:CGPSC 2020 प्री की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर गुरुवार को PSC और याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हुई.
रोहित शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने फिलहाल 18 अक्टूबर को होने वाली CGPSC मेंस परीक्षा पर रोक लगा रखी है, इसलिए सबकी नजर अब हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रहेगी.
12 प्रश्नों को लेकर दायर हुई थी याचिका
फरवरी 2020 में आयोजित की गई पीएससी प्री की परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों को लेकर 24 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि PSC प्री परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नों के उत्तर, मॉडल आंसर के अनुसार सही थे, लेकिन बाद में जारी हुए संशोधित मॉडल आंसर में उन्हें गलत करार दे दिया गया.
पीएससी के फैसले को चुनौती
इस केस को लेकर उद्यन दुबे और दूसरे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीएससी के फैसले को चुनौती दी है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की है.