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Published : Dec 12, 2019, 2:20 PM IST

Updated : Dec 12, 2019, 4:26 PM IST

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आरक्षक भर्ती निरस्त करने के मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने की खारिज

आरक्षकों की भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

High Court rejected the petition filed in constable recruitment case
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर:आरक्षकों की भर्ती निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

2017 में हुए आरक्षक परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए जा रहे थे. जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर उच्च न्यायालय ने 2 महीने के भीतर DGP को मामले का निराकरण करने के लिए आदेश जारी किया था. लेकिन शासन ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया.

भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना सही: हाईकोर्ट
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किए गए विज्ञापन में तत्कालीन रमन सरकार के बनाए गए नियमों के तहत भर्ती होनी थी. लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद वर्तमान भूपेश सरकार ने पहले के नियम में संशोधन कर दिया. चूंकि संशोधित नियमों के तहत पहले की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही थी, इसलिए मौजूदा सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना सही है.

आशीष सिंह ने दायर की थी याचिका
2259 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ता आशीष सिंह और अन्य ने अधिवक्ता नौशीना अली के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

46 याचिकाएं हुई थी दर्ज
इस मामले पर एक साथ 46 याचिकाएं दायर की गई थी. जिस पर जस्टिस गौतम भादुरी की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने के बाद सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Dec 12, 2019, 4:26 PM IST

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