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तहसीलदार को 4 महीने के भीतर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनाकर देने का आदेश - loan book to farmer in 4 months at bilaspur

बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों से परेशान किसान ने हाईकोर्ट में डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका के लिए याचिका लगाई थी. जिसपर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने सुनवाई करते हुए किसान के पक्ष में फैसला दिया और तहसीलदार को डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका जारी करने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 11, 2020, 9:02 PM IST

बिलासपुर: राजस्व अधिकारियों से परेशान किसान ने हाईकोर्ट में डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका के लिए याचिका लगाई थी. जिसपर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने सुनवाई करते हुए किसान के पक्ष में फैसला दिया और तहसीलदार को डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका जारी करने का आदेश दिया है.

क्या है मामला

ग्राम पिपरतराई निवासी किसान रूपचरण कौशिक की जमीन की मूल ऋण पुस्तिका खो गई थी. इसके बाद उसने डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका के लिए आवेदन किया था. 2 साल तक अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें ऋण पुस्तिका नहीं मिली, जिसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटया और ऋण पुस्तिका दिलाने की मांग की थी.

परेशान था किसान

ऋण पुस्तिका गुम होने के कारण किसान का धान बेचने के लिए मंडी में पंजीयन नहीं हो पा रहा था और न ही किसान को कृषि ऋण ही मिल रहा था. इससे किसान काफी परेशान था. हाईकोर्ट ने कोटा के तहसीलदार को चार माहीने के भीतर किसान को नया ऋण पुस्तिका बनाकर देने का आदेश दिया है.

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