बिलासपुर: शासकीय कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को 90 दिनों से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता है. हाल ही में हाईकोर्ट ने एक पुलिसकर्मी की दोबारा बहाली का आदेश दिया है, जिसमें कहा कि है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आधार पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण शासकीय कर्मचारियों को 90 दिनों से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता.
पूरा मामला रायपुर के निवासी रविंद्र अवारे का है, जो कि पुलिस लाइन रायपुर में आरक्षक के पद पर तैनात था. उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद एसपी रायपुर ने उन्हें 2017 में सेवा से निलंबित कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी. साल 2020 में 3 साल से अधिक की समय अवधि बीत जाने के बावजूद भी उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गयाा. ऐसे में रविंद्र ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता के जरिए अपनी याचिका दायर की थी.
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'शासकीय कर्मचारी को सेवा से 90 दिन से ज्यादा निलंबित नहीं किया जा सकता'