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HC ने दिया पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हाजिर होने का आदेश

हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारी को शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट छत्तीसगढ़
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Published : Jan 24, 2020, 9:00 PM IST

Updated : Jan 24, 2020, 9:49 PM IST

बिलासपुर : शिकायत के आधार पर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

रजिस्ट्रार को हाजिर होने का आदेश

मामला रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का है. परदेसी राम भोइ यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे. पिछले दिनों उनके खिलाफ शिकायत आने पर यूनिवर्सिटी ने विभागीय जांच का आदेश जारी किया था. विभागीय जांच में निर्दोष साबित होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया था, जिसे परदेसी राम भोइ ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है.

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गुरुवार को अगली सुनवाई

मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

Last Updated : Jan 24, 2020, 9:49 PM IST

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