बिलासपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) के PHD में दाखिला के लिए दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को राहत दी है. हाईकोर्ट ने IGKV प्रबंधन को एक सीट खाली रखने का अंतरिम आदेश दिया है.
दरअसल राजधानी रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषय पर PHD के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. बाद में विश्वविद्यालय की ओर से जारी मेरिट सूची मे याचिकाकर्ता को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ था, लेकिन ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए जब उसने प्रयास किया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया.
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