बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है. सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. इसके जरिए उनसे जवाब मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.
क्या की पूरा प्रकरण?
सिंचाई विभाग खैरागढ़ में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत दुधारू राम और अन्य ने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने नियमितीकरण की मांग की थी. प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मामले पर 90 दिनों के भीतर विचार कर निराकरण के आदेश जारी किए थे. अदालत के आदेश के बावजूद निर्धारित समय पर मामले का निराकरण नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है.